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26 वीक प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन केस में 5वें दिन सुनवाई जारी

26 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकली अबॉर्ट करने के केस में शुक्रवार 13 अक्टूबर को लगातार 5वें दिन सुनवाई चल रही है। 12 अक्टूबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका करने वाली महिला के वकील से पूछा था कि 26 सप्ताह तक इंतजार करने के बाद, क्या वह कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने ASG ऐश्वर्या भाटी और महिला की वकील को इस संबंध में आवेदन करने वाली महिला से बात करने कहा था। तीन जजों की बेंच आज सुबह 10.30 बजे इस मामले को लिस्ट करेगी।

9 अक्टूबर : 26 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत दी, कहा- AIIMS जाएं जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि अपने शरीर पर महिला का अधिकार है। अगर अनचाहे गर्भधारण से बच्चा पैदा होगा, तो उसे पालने की जिम्मेदारी महिला पर ही आएगी। इस वक्त वह इसके लिए तैयार नहीं है। उसे अबॉर्शन की इजाजत दी जाती है। कोर्ट ने महिला से कहा था कि वो 10 अक्टूबर को AIIMS जाए।

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