वाहनों में 15 तक लगानी होगी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट
श्याेपुर 12.12.2023
वाहनों में 15 तक लगानी होगी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम 15 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। 15 दिसंबर के बाद बगैर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन और वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले परिवहन विभाग द्वारा जिले भर मे अभियान चलाकर वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता रहा है। सभी वाहनों में 15 जनवरी तक हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप मे लगा दिए जाए। 15 जनवरी के बाद किसी भी वाहन में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट नही लगाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के बाद रजिस्टर्ड हो रहे वाहनो मे हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगाई जा रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आसानी से और साफ नंबर दिखाई देगा, नंबर प्लेट पंच होने से आसानी कोई बदल नही सकेगा। नंबर प्लेट से वाहन और वाहन मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। डुप्लीकेट नंबर प्लेट नही बन पाती। वाहन सुरक्षित रहता है नंबर प्लेट के ऊपर बाई और नीले रंग का होलोग्राम होता है जिसके नीचे 10 अंक की स्थायी पहचान संख्या पिन की जाती है। जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है साथ ही पंजीकृत नंबरो पर हॉट स्टेप फिल्म लगी होती है जिसमे नीले रंग मे शॉर्ट इंडिया लिखा होता है। 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनो मे हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिये नियमानुसार फीस चुकानी होगी। नई नम्बर प्लेट लगवाने के लिये वाहन संबंधित कम्पनी के शोरूम पर जाकर या ऑनलाईन भी आवेदन कर सकते है। नम्बर प्लेट लगाने की कार्यवाही संबंधित कम्पनी के शोरूम द्वारा की जावेगी। शोरूम पर भी फीस ऑनलाईन जमा करनी होगी। वही शोरूम संचालको को फीस की रसीद वाहन स्वामी को देनी होगी।