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विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 8 लाख

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श्याेपुर 13.12.2023
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 8 लाख
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रूपये किये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृति मानविकी विषयों के लिए भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विदयार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रूपये किये जाने की सहमति प्रदान की गई। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शासकीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

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