श्याेपुर 15.12.2023
निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही किया जा सकेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के दिशा निर्देशों ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के क्रम में प्रभारी जिलाधीश एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में धर्मगुरूओं की बैठक का आयोजन किया गया।
प्रभारी जिलाधीश अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी निर्देशो के अनुरूप श्योपुर जिले को 4 श्रेणियों में बांटते हुए दिन और रात के लिए अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। इसके के तहत औद्योगिक क्षेत्र श्योपुर में दिन के समय 75 डेसीबल एवं रात के समय 70 डेसीबल, व्यवसायिक क्षेत्र अंतर्गत नगरीय क्षेत्र श्योपुर, हसनपुर हवेली, ढोढर, मानपुर, प्रेमसर, सोंईकलां, बडौदा, कराहल, वीरपुर एवं विजयपुर में दिन के समय 65 तथा रात के समय 55 डेसीबल ध्वनि का निर्धारण किया गया है। आवासीय क्षेत्र जिसमें जिले की राजस्व सीमा के भीतर सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र शामिल है, इन क्षेत्रों में दिन के समय 55 से तथा रात के समय 45 डेसीबल ध्वनि का निर्धारण किया गया है। साईलेंस जोन में शामिल चिकित्सालय, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, बैंक क्षेत्र में दिन के समय 50 एवं रात के समय 40 डेसीबल ध्वनि निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी को अवगत कराया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग जिन भी स्थानों पर किया जा रहा है, वह संबंधित एसडीएम से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लें तथा निर्धारित मापदंड अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग किया जाए। इसके अलावा रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग पूर्व अनुमति प्राप्त कर निर्धारित मानक अनुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि उडनदस्तों द्वारा नियमित एवं आकस्मिक रूप से निर्धारित उपकरणों के साथ औचक निरीक्षण भी किया जाएगा तथा उल्लघंन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार डीजे संचालकों को भी विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा निर्धारित डेसीबल पर ही डीजे बजाया जा सकेंगा। इससे अधिक ध्वनि होने पर कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि मानकों के प्रावधानों का पालन करते हुए सामान्यत मध्यम आकार के दो डीजे अथवा लाउडस्पीकर के उपयोग की ही अनुमति दी जाएगी। बैठक में अतिरिक्त जिलाधीश डॉ. एके रोहतगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतेन्द्र सिंह तोमर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनोज गढवाल, उप जिलाधीश बीएस श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजीव कुमार गुप्ता, जिला पुजारी संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा, शहरकाजी अतीक उल्ला कुरैशी, अंजुमन सदर शब्बीर नागौरी, गणेश मंदिर के पुजारी श्यामबाबू शुक्ला, क्रिश्चयन प्रतिनिधि जॉमी जोस, सिख समुदाय से दर्शन सिंह, बोहरा समुदाय से कलीमुद्दीन बदरी, हकीमुद्दीन आदि उपस्थित थे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर नीरज शर्मा, कराहल उदयवीर सिंह सिकरवार तथा प्रदूषण बोर्ड ग्वालियर के अधिकारी वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बॉक्स
उड़नदस्ते गठित, नोडल अधिकारी नियुक्त
श्योपुर जिले में उक्त निर्देशों का पालन कराने एवं कार्रवाई के लिए उडनदस्तों का गठन किया गया है तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. एके रोहतगी को उडनदस्तों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगरीय क्षेत्र श्योपुर, बडौदा एवं विजयपुर के लिए गठित उडनदस्ते में संबंधित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी शामिल रहेगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर में संबंधित जनपदो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित क्षेत्रीय अधिकारी शामिल रहेंगे।
बॉक्स
डीजे एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक बुलाने के निर्देश
प्रभारी जिलाधीश अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने-अपने स्तर पर डीजे संचालकों एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक बुलाकर उन्हें शासन के निर्देशों से अवगत कराए तथा निर्धारित मापदंड एवं निर्धारित डेसीबल अनुसार पूर्व अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के लिए पाबंद करें। निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज करने पर डीजे संचालको एवं मैरिज गार्डन