IMG-20240111-WA0139.jpg

श्याेपुर 11.01.2024
डूबी हुई रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यों ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून (बड्स एक्ट) 2019 के तहत उनकी डूबी हुई रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेखित है कि, भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कंपनियों और सोसाइटियों में डूब चुकी रकम को 180 दिनों के भीतर वापस दिलाने के लिए बड्स एक्ट 2019 लागू किया है। जिले में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी उक्त कानून का ना ही पालन कर रहे हैं और कानून लागू होने के बाद भी ठगी पीड़ितों के आवेदन भी नहीं ले रहे हैं। कहा कि कानून लागू होने के चार साल बाद भी पीड़ितों का भुगतान न होने से पीड़ितों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने उनकी डूबी हुई रकम वापस दिलाने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर शमी, जिलाध्यक्ष बीरेम देव बिसारिया, जिला सचिव इकबाल अहमद, तहसील अध्यक्ष पूरण सुमन, नारायण बड़ोदिया, अवधेश दीक्षित, शमीम अहमद आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *