श्याेपुर 10.01.2024
बगैर परमिट संचालित स्कूल बस जप्त
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
परिवहन आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में तथा कलेक्टर संजय कुमार के मार्गदर्शन में जिला परिवहन अधिकारी आरएस चिकवा द्वारा बसों की चैकिंग के दौरान ग्राम ढोढर में संचालित स्कूल बस का संचालन बगैर परमिट पाए जाने पर बस को जप्त करने की कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही उन्होंने जिले में प्रवेश करने वाले लगभग 20 यात्री बसों में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा बाक्स तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी की गई वाहनों में कमियां पाये जाने पर समझौता राशि 12 हजार 300 रुपये की वसूली की गई।
जिला परिवहन अधिकारी श्री आरएस चिकवा द्वारा ग्राम ढोढर में संचालित गुड शैफर्ड स्कूल की बस की जांच की गई, जांच के दौरान बस बगैर परमिट के संचालित पाये जाने पर बस को जप्त कर ढोढर थाने में रखवाया गया है। इसके अलावा जिले में संचालित 20 अन्य यात्री वाहनों की भी जांच की गई। इस दौरान बसो में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट बॉक्स तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजो का निरीक्षण किया गया, कमिया पाये जाने पर बस संचालको से समझौता शुल्क राशि 12 हजार 300 रूपये वसूल किये गये तथा बस संचालको को हिदायत दी गई कि मोटर परिवहन एक्ट के तहत निहित प्रावधानो के अनुरूप बसों का संचालन करें। इसके साथ ही उन्होंने समस्त स्कूल संचालको से अपेक्षा की है कि वे अपनी स्कूल बसो का संचालन पूर्ण दस्तावेज तथा समस्त सुरक्षा उपायो एवं प्रावधानो के तहत करें, अन्यथा कडी कार्रवाई की जाएगी।

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