वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को दी कानूनी जानकरी
श्याेपुर 20.01.2024
वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को दी कानूनी जानकरी
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर राकेश कुमार गुप्त के मार्गदर्शन में पवन कुमार बांदिल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर व शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्योपुर द्वारा वन स्टाप सेंटर, श्योपुर में नालसा व सालसा की योजनाओं के प्रति जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया।
उक्त शिविर में उपस्थित महिलाओें को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराते हुये उन्हें महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलु हिंसा अधिनियम, लैंगिक अपराधों सेें बालकों का सरंक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया साथ ही उपस्थित महिलाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील क्रमांक 135/2010 बुद्धदेव कर्मासकर विरूद्ध पश्चिम बंगाल, शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2021 के अंतर्गत मानव र्दुव्यापार से ग्रसित महिलाओं के संबंध में भी जागरूक किया। साथ ही महिलाओं द्वारा पूछे गये सवालों का संतोषप्रद जबाव दिया। इसी के साथ ही वन स्टॉप सेंटर, श्योपुर का निरीक्षण किया गया। उक्त शिविर के दौरान शालिनी शुक्ला, केस वर्कर (सोशल), वन स्टॉप सेंटर, रानू तिवारी भूषण, केस वर्कर (लीगल), वन स्टॉप सेंटर श्योपुर व 19 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही।