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केंद्राध्यक्ष भी नहीं ले जा सकेंगे परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, पाए जाने पर हाेगी कार्रवाई

श्याेपुर 03.02.2024
केंद्राध्यक्ष भी नहीं ले जा सकेंगे परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, पाए जाने पर हाेगी कार्रवाई
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
बोर्ड परीक्षा में इस बार केंद्राध्यक्ष भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा में सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने सभी परीक्षा केेंद्र मोबाइल प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी के पास माेबाइल पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र के लिए नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधियों को छोड़कर किसी को भी मोबाइल की रखने की अनुमति नही होगी। ये निर्देश शनिवार काे कलेक्टर संजय कुमार ने कलेक्टर प्रतिनिधियों की बैठक में दिए। बैठक में डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर सहित परीक्षा केंद्रों के लिए कलेक्टर प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि, परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीइओ को निर्देश दिए कि, परीक्षा केंद्रों पर फ्लैक्स लगाकर सूचना दी जाए कि यहां मोबाइल लाना प्रतिबंधित है। परीक्षा कक्षों में भी इस प्रकार की सूचना चस्पा की जाए। परीक्षा केंद्र के भीतर किसी भी अवाछित व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, सुरक्षा की दृष्टि से तैनात पुलिस बल का प्रवेश भी परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस बल परीक्षा केंद्र के बाहर मैन गेट पर तैनात रहेगा, अपरिहार्य कारणों से यदि पुलिस का कोई अधिकारी एवं कर्मचारी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेगा तो, उसकी जानकारी केंद्राध्यक्ष द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी तथा मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।कलेक्टर प्रतिनिधि सीएस एवं एसीएस के साथ पुलिस थाने से परीक्षा केंद्र तक पेपर के बंडल लेकर जाएंगे। जिसकी उपस्थिति एप के माध्यम से दर्ज करानी होगी। बारकोडयुक्त पेपर का बडा बंडल केंद्राध्यक्ष के कक्ष में खोला जाएगा तथा केन्द्राध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षकों को 20-20 प्रश्न पत्र के पैकेट 8.45 बजे तक वितरित किए जाएंगे, इसके बाद 8.55 बजे पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र के पैकेट खोले जाकर छात्रो का प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे।
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बोर्ड परीक्षा का लेकर 144 लागू
कलेक्टर संजय कुमार ने बोर्ड परीक्षाओं काे देखते हुए धारा 144 के लागू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार समस्त परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि के अंदर 5 या 5 से अधिक लोगो का जमावड़ा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित करने, परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराने एवं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण नियम 2000 के तहत 05 फरवरी से परीक्षा समाप्ति की अवधि तक यह आदेश लागू रहेगा। इस आदेश के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रो लाउड स्पीकर, डेक इत्यादि का उपयोग सभा, सम्मेलन, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत आयोजनो में ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगे। विशेष परिस्थिति में संबंधित एसडीएम की अनुमति लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग किया जा सकेगा। सभी परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि के अंदर 5 या 5 से अधिक लोगों (परीक्षार्थी, ड्यूटी पर लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को छोडकर) के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।

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