इंश्योरेंस कंपनी को देना होगी 5 लाख की क्षतिपूर्ति

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श्याेपुर 15.02.2024
इंश्योरेंस कंपनी को देना होगी 5 लाख की क्षतिपूर्ति
-जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला-
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग श्योपुर ने एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए द न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी को पांच लाख रुपये वाहन बीमा क्षतिपूर्ति देने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने अपने फैसले में परिवादी प्रेमसिंह यादव को चार हजार की राशि मानसिक एवं वाद व्यय के रूप में देने को भी निर्देशित किया है।
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अनुसार थाना देहात श्योपुर में पदस्थ रहे उपनिरीक्षक प्रेमसिंह यादव ने अपनी कार का बीमा द न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी से 27 जनवरी 2022 से 26 जनवरी 2023 की अवधि के लिए कराया था। इस बीच कार का 13 फरवरी को आगरा के नजदीक एक्सीडेंट हो गया।जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार को दुरुस्त कराने में प्रेम सिंह को करीब साढ़े सात लाख रुपये खर्च करने पड़े। परिवादी ने दुर्घटना की सूचना देकर बीमा कंपनी से क्लेम की राशि की मांग की लेकिन बीमा कंपनी ने अपनी कथित जांच रिपोर्ट के आधार पर इस क्लेम को खारिज कर दिया। कंपनी की जांच रिपोर्ट में ऐसी किसी दुर्घटना को अमान्य करते हुए दावा इसलिए खारिज किया गया क्योंकि जिस जगह दुर्घटना का दावा किया गया वहां के फ़ास्ट टेग डिटेल में वाहन की जानकारी प्राप्त नही हुई। परिवादी ने जिस जगह गाय से दुर्घटना का दावा किया वह आगरा के पास हाइवे सड़क नहीं थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे। प्रधान जिला न्यायाधीश ने घटना की वैधता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया साथ ही, पूर्व बीमा कंपनी से लिए गए क्लेम को भी मौजूदा दुर्घटना के साथ सुनने से इनकार कर दिया ।आयोग ने बीमा कंपनी के सर्वे पर सवाल उठाया और इस प्रकरण को सेवा में कमी निरूपित किया। सदस्य संगीता बंसल एवं डा. अजय खेमरिया की सहमति के साथ आयोग अध्यक्ष ने कंपननी को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दो माह के अंदर देने के साथ ही बीमा क्लेम निरस्ती दिनांक से 6 प्रतिशत की ब्याज भी देने के आदेश दिए है। इस मामले में प्रेम सिंह यादव की ओर से पैरवी एडवोकेट अल्ताफ कुरैशी ने की।

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