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समाधान आपके द्वार योजना के प्रसार के लिए बाईक रैली का किया आयोजन

श्याेपुर 15.12.2024
समाधान आपके द्वार योजना के प्रसार के लिए बाईक रैली का किया आयोजन
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ग्वालियर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्त की अध्यक्षता में 24 फरवरी को को आयोजित होने वाली समाधान आपके द्वार योजना के पांचवे चरण के सफल कियान्वयन व प्रचार-प्रसार किए जाने के लिए गुरुवार ो यातायात विभाग, पैरालीगल वालंटियर्स व ग्रामीण स्वात्लवन संचा समिति, जनसाहस के माध्यम से श्योपुर के शहरी क्षेत्र में बाईक रेली का आयाजन किया गया। रैली का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया गया।
रैली में उपस्थित यातायात विभाग, पेरालीगल वालंटियर्स, ग्रामीण स्वालबन सेवा समिति, जनसाहस के सदस्यों को 24 फरवरी को आयाजित होने वाले समाधान आपके द्वार योजना का रैली के माध्यम से जिला श्योपुर के शहरी क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया। ज्ञातव्य हो कि उक्त रेली का उददेश्य आमजन को सम्माधान आपके द्वार योजना के बारे में जानने या इसके माध्यम से अपने राजीनामा योग्य मामलो को आसानी से निपटारा किया जाना है इस योजना में राजस्थ विभाग के अंतर्गत आने वाले मामले जैसे फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता, भूमि का सीमांकन, सीमाकन विवादों का निपटारा, नामांतरण के मामलों के विवाद की दशा में सुलह, समझाईश से विवाद समाप्त करना, बंटवारा करना, उत्तराधिकार प्रकरण, रास्ते के विवाद जल निकासी जल स्त्रातों के उपयोग से संबंधित मामले, अतिक्रमण प्रकरण-धारा 145 द.प्र.स. के मामले, कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता आदि। इसी के साथ विद्युत विभाग के तहत आने वाले मामले जैसे निम्नदाब कनेक्शनों का शीघ्र प्रदाय करना, निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने के शिकायत पर जाच करना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना, बदलना, निम्नदाब संयोजन के स्थायी विच्छेदन संबंधी आवेदनों का निराकरण करना, निम्नदाब उपभोक्ताओं के बकाया बिल राशि की वसूली के लिये समुचित सुलह, समझाईश तथा किश्त की सुविधा प्रदान करना, चोरी का मामला पाये जाने पर पंचनामा बनने के बाद जिन मामलों में अभी तक परिवाद पेश नहीं हुआ है, उन मामलों में संबंधित पक्षकार को सुलह, समझाईश देकर राशि जमा कराकर प्रकरण को समाप्त करना आदि। साथ ही वन विभाग के तहत वे मामले जिनका शमनीय भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 68 के अंतर्गत किया जा सकता है, एवं इसी के साथ ही पुलिस विभाग से सबंधित निराकृत प्रकरणों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की गई व नगर पालिका परिषद श्योपुर से उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सम्पत्ति कर, जलकर इत्यादि मामले जो राजीनामा योग्य हो को भी इस योजना के माध्यम से निराकृत करवाया जाना है।
उक्त रेली जिला न्यायालय श्योपुर से प्रारंभ होकर गांधी पार्क, जय स्तंभ पटेल चौक से होते हुये यातायात थाने पर समाप्त की गई।
फोटो नंबर-07
कैप्शन- जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाते न्यायाधीश।

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