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चैक बाउंस केस में एक साल की सजा और 505394 रुपए का जुर्माना

श्याेपुर 22.02.2024
चैक बाउंस केस में एक साल की सजा और 505394 रुपए का जुर्माना
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
श्योपुर न्यायालय में जेएमएफसी डालचंद के कोर्ट से चेक बाउंस केस में सुनवाई पूर्ण करते हुए आरोपी मेहबूब खान पुत्र गनी खा निवासी कैलारस को दोषी पाते हुए एक साल की सजा और 505394 रुपए का जुर्माना सुनाया। मामला संक्षेप में इस प्रकार है की मेहबूब खा ने श्योपुर निवासी शबीना खान से घरू खर्च के लिए रुपयों की जरूरत बताते हुए 4 लाख रुपए उधार लिए और जब शबीना ने अपने रुपयों को मांगा तो मेहबूब खा ने शबीना को 4 लाख का चेक दिया, जिसे उसने अपने बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण उक्त चेक बाउंस हो गया और मामला कोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई पूर्ण करते हुए जेएमएफसी डालचंद ने प्रकरण में मामले में आरोपी मेहबूब खान को दोषी पाते हुए एक साल की सजा और 505394 रुपये का जुर्माना आरोपी पर लगाया। प्रकरण में परिवादी शबीना खान की ओर से पैरवी ऐडवोकेट राकेश सिंह जाट वर्तमान उपाध्यक्ष अभिभाषक संघ श्योपुर ने की ओर फरियादी को कोर्ट से न्याय दिलाया।

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