नाम-संपादक मर्सी सरकार…..स्थान-रांची…….बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन———पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ED की सभी कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने पर आज फैसला आना था।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए एएसजीआइ एसवी राजू ने कहा कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। जिस मामले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की है, उससे संबंधित पर्याप्त सबूत हैं। यह शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है।