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सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सत्येंद्र और सह-आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर हैं।

25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र की अंतरिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ाया था। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी।

ED ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ED ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है।

गिरफ्तारी के बाद जैन ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट में जैन ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। 26 मई 2023 को कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। तब से अभी तक उनकी जमानत बढ़ती गई।

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