नाम-संपादक मर्सी सरकार…..स्थान-नई दिल्ली…..SC में चुनावी फ्रीबीज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई—————–सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (21 मार्च) को राजनीतिक दलों की फ्रीबीज (मुफ्त सुविधाएं देने के ऐलान) के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) में सुनवाई होगी। जनहित याचिका दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने दलील दी कि याचिका पर लोकसभा चुनाव से पहले सुनवाई की जरूरत है।
याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लुभावने उपायों पर पूरी तरह बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को इस मामले में उचित कदम उठाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का संज्ञान लिया। CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 20 मार्च को कहा, ”यह जरूरी है और हम इस मामले पर कल सुनवाई जारी रखेंगे।” SC ने पहले कहा था, ‘चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से फ्रीबीज के मामले पर बहस की जरूरत है।’