श्याेपुर 05.04.2024
निर्वाचन कार्यालय में देना होगी चुनाव से संबंधित मुद्रित सामग्री की प्रति
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय पर कड़ी नजर रखने के लिए समस्त केबल आपरेटर एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों को विशेष एहतियात बरतनी है। उनके किसी भी प्रसारण एवं मुद्रण से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिटिंग प्रेस मालिकों से कहा गया है कि उनके द्वारा चुनाव संबंधी जो भी सामग्री प्रकाशित की जाती है, उसकी चार प्रतियां मय घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिटिंग लाइन अवश्य दी जाए, जिसमें मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता और प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।