सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लॉटरी किंग सैंटिआगो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी। मार्टिन ने केरल की पीएमएलए कोर्ट के गत 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि मार्टिन की कंपनी ने विवादित चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों को सर्वाधिक दान दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लॉटरी किंग सैंटिआगो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी। मार्टिन ने केरल की पीएमएलए कोर्ट के गत 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें विशेष कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे को स्थगित करने की मार्टिन की याचिका को खारिज कर दिया था।बता दें कि मार्टिन की कंपनी ने विवादित चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों को सर्वाधिक दान दिया था। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ से मार्टिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी और अधिवक्ता रोहिणी मूसा ने कहा कि विशेष कोर्ट को यह विचार करना चाहिए था कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में मुकदमा मुख्य मामले के मुकदमे के समापन के बाद ही शुरू हो सकता है।बता दें कि मार्टिन की कंपनी ने विवादित चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों को सर्वाधिक दान दिया था। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ से मार्टिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी और अधिवक्ता रोहिणी मूसा ने कहा कि विशेष कोर्ट को यह विचार करना चाहिए था कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में मुकदमा मुख्य मामले के मुकदमे के समापन के बाद ही शुरू हो सकता है।