गेहूं उपार्जन के बैग में लगने वाले टैग पर कृषक संख्या भी दर्ज करें
श्याेपुर 19.04.2024
गेहूं उपार्जन के बैग में लगने वाले टैग पर कृषक संख्या भी दर्ज करें
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गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा बैठक में जिलाधीश ने दिए निर्देश।
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
जिलाधश लोकेश कुमार जांगिड ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर जिले में संचालित गेहूं खरीदी कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि, गेहूं उपार्जन के बैग में लगाए जाने वाले टैग पर समितियों द्वारा कृषक संख्या भी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि, समस्त समिति प्रबंधक केन्द्र पर पूरे समय उपलब्ध रहेंगे तथा उपार्जन कार्य के समस्त घटको एवं एजेंसियो के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। इस अवसर पर आयोजित बैठक में उप जिलाधीश वायएस तोमर, उप संचालक कृषि पी गुजरे, एआरसीएस ध्रुव कुमार झारिया, खाद्य अधिकारी सुनील शर्मा, वेयरहाउस प्रबंधक विजय अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
जिलाधीश ने निर्देश दिए कि, उपार्जन केन्द्र पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर चलाने का ही कार्य करेंगे, उपार्जन केन्द्र की अन्य व्यवस्थाएं आदि का कार्य समिति प्रबंधक द्वारा संपादित कराए जाए। उर्पाजित किए गए गेहूं की उसी दिन बैग में भरकर सिलाई एवं स्टेकिंग की जाए तथा तुरंत ही खरीदे गए गेहूं को परिवहन के लिए भेजना सुनिश्चित करें। उपार्जन केन्द्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकृत किया गया लॉट ही एफसीआई के भण्डारण केन्द्र को भेजा जायें। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन न किए जाने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम 2011 के प्रावधानो के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि श्योपुर जिले में 32 संस्थाओं द्वारा गेहूं खरीदी का कार्य किया जा रहा है।