...

होर्डिंग्स में भी मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य

0
IMG-20240421-WA0038.jpg

श्याेपुर 21.04.2024
होर्डिंग्स में भी मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क के प्रावधानों के अनुसार चुनाव के दौरान लगाये जाने वाले होर्डिंग्स में भी मुद्रक और प्रकाशक की पहचान अंकित करने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इस बारे में सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा गया है कि स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों से नियंत्रित अथवा विनियमित होर्डिंग्स, मुद्रक और प्रकाशक की पहचान के बिना लगाये जाने के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क जहाँ मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते को अंकित किये बिना चुनावी पोस्टर और पम्पलेट के प्रकाशन पर रोक लगाती है, वहीं धारा 127-क (3) (बी) चुनावी पम्पलेट और पोस्टर के अर्थ को व्यापक आयाम देती है और इसमें प्ले कार्ड्स या पोस्टर को भी शामिल करती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क के इन निर्देशों के गैर अनुपालन या उल्लंघन को गम्भीरता से लेने के निर्देश सभी जिलों के कलेक्टर को दिये हैं। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि ऐसे सभी नगर पालिक प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी जो होर्डिंग्स अथवा बैनर या पोस्टर आदि के लिये जिम्मेदार हैं, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये जायें तथा राजनैतिक दलों को भी इन प्रावधानों से अवगत कराया जाये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.