कल नहीं होगा दिल्ली मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव

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दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 26 अप्रैल यानी कल होना था]

, लेकिन प्रसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी तय न हो पाने के

कारण इसे टाल दिया गया है। नगर निगम के सेक्रेटरी ने एक नोटिस जारी कर

बताया कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 के सेक्शन 77(a) के तहत पीठासीन अधिकारी का नॉमिनेशन जरूरी है। इसलिए कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संभव नहीं है।

आम आदमी पार्टी ने गुरुवार शाम को ही आरोप लगाया था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस ने मेयर चुनाव को कैंसिल करवा दिया है। MCD में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि चुनाव आयोग की तरफ से इजाजत मिलने के बाद भी भाजपा ने चुनाव रद्द करवा दिया है।

दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहकर चुनाव रद्द कराए हैं कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन इससे पहले ऐसे कई मामले हुए हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री की न बात मानी है और न उनकी सलाह पर काम किया है। इन आरोपों को लेकर LG ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया है।

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