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delhi-केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर

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delhi-केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर

delhi-कहा-सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया

delhi-SC ने शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत दी

delhi दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार (13 सितंबर) शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वे 177 दिन बाद जेल से निकले।

delhi  इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं।

– तिहाड़ से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल
मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। जेल से बाहर आकर मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है।

 

delhi  केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है।

शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

delhi दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया।

‘delhi ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए।

– सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:

1. अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। CBI ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी।

2. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई।

जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा:

1. CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है। CBI एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं।

2. CBI को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए।

delhi शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।

delhi आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो जाएंगे। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। इन लोगों को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं सच्चा था, मैं सही था इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, ऐसे ही भगवान रास्ता दिखाता रहे। ये राष्ट्रविरोधी ताकतें देश को जो अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं मैं इनके खिलाफ ऐसे ही लडूं।अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं समेत मनीष सिसोदिया तिहाड़ के बाहर पहुंचे। दिल्ली में जगह-जगह केजरीवाल के पोस्टर लगाए गए हैं।केजरीवाल जमानत पर बाहर आएंगे, अब आगे क्या…

delhi  हरियाणा चुनाव नजदीक, AAP को कितना फायदा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहां सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा।

हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं है। AAP पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर प्रचार का जिम्मा उन पर होगा। केजरीवाल के पास करीब 25 दिन प्रचार के लिए होंगे। उनके पास सिंपैथी वोट आ सकता है।

लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल को प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। तब पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं मिला। AAP ने पांच राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जिसमें सिर्फ तीन में उन्हें जीत मिली थी। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग हैं, यहां AAP को कितना फायदा मिलेगा। यह रिजल्ट ही बताएगा

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