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CJI गवई बोले-आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगे

special report

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CJI गवई बोले-आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- 8 हफ्तों में दिल्ली-

NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने बुधवार को दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने आश्वासन दिया।

CJI ने कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की।

संगठन की सचिव ननीता शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई के लिए जल्द तारीख तय करने की मांग की थी। CJI ने जब मामले की सुनवाई पहले होने की बात कही तो, याचिकाकर्ता ने 2024 में जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कुत्तों की बेहिसाब हत्या नहीं हो सकती।

इससे पहले SC ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

 

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