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शासकीय भूमि को प्लाटिंग में शामिल कर कालोनी काटने पर एफआइआर

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श्याेपुर 21.01.2024
शासकीय भूमि को प्लाटिंग में शामिल कर कालोनी काटने पर एफआइआर
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
कलेक्टर संजय कुमार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बगैर डायर्वसन एवं अनुमति के तथा शासकीय भूमि को प्लाटिंग में शामिल करते हुए अवैध रूप से कॉलोनी काटे जाने के मामले में पटवारी रामअवतार सुमन की रिपोर्ट पर महेंद्र मीणा निवासी मठेपुरा के विरूद्ध कोतवाली श्योपुर में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज 61-घ अधिनियम 1993 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर के अनुसार महेंद्र मीणा निवासी मठेपुरा द्वारा अपने खाते की भूमि सर्वे क्र. 106, 117/4 व 118 में अवैध कालोनी विकसित करने हेतु सर्वे क्र. 106 सडक खंती शासकीय भूमि पर सीसी रोड बनाया गया है तथा सर्वे क्र. 117/2 रकबा 0.470 हेक्टयर नोईयत तलाई शासकीय भूमि को भी अवैध कॉलोनी के प्लाटिंग में अपने खेत में शामिल किया गया है। इसके साथ ही कॉलोनी विकसित करने से पूर्व कोई अनुमति नही ली गई है, न ही डायर्वसन कराया है। सडक व तलाई निस्तार भूमियों को अवैध कॉलोनी में शामिल कर खुर्दबुर्द करने का प्रयास किया गया है। उक्त मामले में कॉलोनी काटने वाले महेंद्र मीणा पर धारा 61-घ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत अपराध क्र. 34/24 दर्ज किया गया है।

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