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यातायात सुगम बनाने की दृष्टि से शहर की सड़कों पर होगी मार्किग

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श्याेपुर 19.02.2024
यातायात सुगम बनाने की दृष्टि से शहर की सड़कों पर होगी मार्किग
– सडक सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
कलेक्टर संजय कुमार ने स़ड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान निर्देश दिए कि शहर में यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से शहर की सड़कों पर लाइन डालकर मार्किंग की जाए। मार्किंग के बाहर अतिक्रमण की स्थिति में प्रभावी कार्रवाई की जाए। यह मार्किंग सलापुरा से पटेल चौक, मैन बाजार, गणेश बाजार, पुल दरवाजा बडौदा रोड तथा शिवपुरी रोड पर होगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में एडिशनल एसपी सतेंद्र सिंह तोमर, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, अभिषेक मिश्रा, एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता, आरटीओ आरएस चिकवा, तहसीलदार प्रेमलता पाल सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर संजय कुमार ने बैठक में कहा कि मैरिज गार्डन संचालको की पृथक से बैठक बुलाई जायें तथा मैरिज गार्डन के लिए पार्किग स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी जाये। उन्होंने विभिन्न सडक निर्माण विभागों को सडके संधारित करने तथा संकेतक लगाने के निर्देश भी दिये।
बैठक में तय किया गया कि हेलमेट, सीट बेल्ट तथा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने के लिए अभियान चलाया जायें। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय कार्यालयो में मोटर साईकिल एवं कार से आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हेलमेट तथा सीट बेल्ट लगाने के लिए हिदायत दी जायें, उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर चालानी कार्यवाही भी की जायेगी। इसके साथ ही यातायात नियमो का पालन कराने के उद्देश्य से कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी, कर्मचारी को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जायें। बैठक में बताया गया कि पुलिस लाइन होकर रामपुरा डांग जाने वाली पीएमजीएसवाय सडक की मरम्मत का कार्य एक सप्ताह के अन्दर शुरू करा दिया जायेगा, इसी प्रकार बताया गया कि बगडूआ तिराहे सहित एनएच की सडक पर संकेतक लगा दिये गये है।
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तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर संजय कुमार ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान निर्देश दिए कि बगैर अनुमति तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप डीजे बजाने वालों पर कडी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है, इन निर्देशो के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग किया जायें तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग जिन भी स्थानो पर किया जा रहा है, वह संबंधित एसडीएम से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लें। इसके अलावा रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन निर्देशों की अवहेलना करने वालो पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

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