SC ने कहा- कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा न करे

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नाम-संपादक मर्सी सरकार…..स्थान-नई दिल्ली…SC ने कहा- कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा न करे—————सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, चुनाव में नामांकन के दौरान कैंडिडेट को सारी संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। जब तक कि उससे वोटिंग में असर न पड़ता हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने यह टिप्पणी पांच साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए की।

साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश की तेजु विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए निर्दलीय विधायक कारिखो क्रि की गौहाटी हाईकोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ कारिखो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अब लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

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