कराहल के अधवाड़ गांव की आठ बीघा भूमि शासकीय दर्ज कराने आदेश

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श्याेपुर 30.01.2024
कराहल के अधवाड़ गांव की आठ बीघा भूमि शासकीय दर्ज कराने आदेश
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
न्यायालय कलेक्टर संजय कुमार द्वारा ग्राम अधवाडा तहसील कराहल की भूमि सर्वे क्र. 124/9 रकबा आठ बीघा भूमि को शासकीय दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही तहसीलदार कराहल को निर्देश दिए है कि तहसीलदार कराहल के कूटरचित प्रकरण क्र.14/1996-97/अ-19 ग्राम अधवाडा तैयार करने के संबंध में 15 दिवस में जांच पूर्ण कर दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारी—कर्मचारी एवं लाभ प्राप्त करने वाले निजी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।
पारित आदेश के अनुसार ग्राम अधवाडा की भूमि सर्वे क्र. 124/9 रकबा आठ बीघा को न्यायालय तहसीलदार कराहल के प्रकरण क्र.14/1996-97/अ-19 ग्राम अधवाडा कूटरचित तरीके से तैयार किया जाकर उक्त भूमि पर पूरण सिंह पुत्र बद्री गुर्जर का व्यवस्थापन स्वीकार कर शासकीय भूमि को खुर्दबुर्द किया गया है। उक्त प्रकरण की जांच में संदिग्ध बिंदू पाए गए हैं, जिस अनुसार प्रकरण में पीठासीन अधिकारी की पदमुद्रा में जिला स्पष्ट नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि जिला श्योपुर को मिटाया गया है। प्रकरण की आदेश एक प्रिटिंग दिनांक 25 फरवरी 2009 अंकित है, जबकि प्रकरण 1996-97 का तैयार किया गया है। प्रकरण में सलंग्न आदेश में आदेश दिनांक 30 जून 1997 में जिला श्योपुर अंकित है, जबकि वर्ष 1996-97 में जिला श्योपुर ना होकर जिला मुरैना था। प्रकरण में संलग्न खसरा पंचशाला ग्राम अधवाडा तहसील कराहल वर्ष 1996-97 अंकित है, जबकि वर्ष 1996-97 में तहसील कराहल न होकर तहसील श्योपुर थी।

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