शिल्पकारो और कारीगरों को मिलेगा लाभ

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श्याेपुर 31. 01.2024
शिल्पकारो और कारीगरों को मिलेगा लाभ
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश

कलेक्टर संजय कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक के दौरान सीएमओं एवं जनपद सीईओ को निर्देश दिये कि योजना के तहत अधिक से अधिक शिल्पकारो एवं कारीगरों का पंजीयन करायें। प्रत्येक पंचायत से कम से कम 10 ऐसे हितग्राहियों का पंजीयन कराया जाये, जो योजना अंतर्गत चयनित 18 पारम्पारिक व्यवसायों में कार्यरत है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि प्राप्त आवेदनो का सत्यापन सुनिश्चित किया जायें। बैठक में खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रबंधक राघवेंद्र त्यागी सहित नगरपालिका श्योपुर के योजना प्रभारी उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य सीईओ एवं सीएमओ वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रबंधक राघवेंद्र त्यागी ने बताया कि योजना के तहत जिले में अभी तक 3490 आवेदन भरे गये है, जिनके सत्यापन का कार्य चल रहा है। योजना अंतर्गत पंजीकृत शिल्पकारो एवं कारीगरो के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे, प्रशिक्षण के दौरान 500 रूपये प्रतिदिन कार्य क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी एवं टूलकिट के लिए 15 हजार रूपये की राशि प्रदाय की जायेगी, इसके अलावा डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेटिंव और मार्केटिग सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पाम्परारिक शिल्पकारो और कारीगरों को सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारम्पारिक व्यवसायों में हाथ और औजार से काम करने वाले कारीगर एवं शिल्पकार अपना पंजीयन करा सकते है। योजना में लाभ लेने के लिए सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीयन कराया जा सकता है। योजना के तहत शिल्पकारो और कारीगरो को प्रमाण पत्र एवं आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी तथा प्रथम चरण में 01 लाख रूपये तक की और दूसरे चरण में 02 लाख रुपये तक की सहायता मात्र 5 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जायेगी। योजना के तहत कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथोडा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया चटाई झाडू बनाने वाले, पारम्पारिक गुडिया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी एवं मछली का जाल बनाने वाले कारीगर एवं शिल्पकार पंजीकरण के लिए पात्र होगे। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए।

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