जेल में बंदियों को किया कानूनी रूप से जागरूक
श्याेपुर 28.02.2024
जेल में बंदियों को किया कानूनी रूप से जागरूक
ब्यूरोचीफ, नबी अहमद कुरैशी, श्योपुर मध्यप्रदेश
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर राकेश कुमार गुप्त के मार्गदर्शन में पवन कुमार बांदिल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बबीता होरा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर, व शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्योपुर द्वारा जिला जेल, श्योपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में जेल में निरूद्ध बंदियों को कानूनी रूप से जागरूक करते हुए उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सोनाधर विरूद्ध छत्तीसगढ राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 529/2021 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 के बारे में जागरूकता, बंदियों की पेशी, प्लीबाग्रेनिंग, पैरोल का अधिकार, व उनके स्वास्थ्य संबंधी व अन्य समस्याओं के बारे में भी पूछा गया। साथ ही बंदियों को दिन-प्रतिदिन मिलने वाले भोजन ठीक तरह से उपलब्ध हो रहा है या नहीं? के बारे में भी पूछा गया। उक्त शिविर में पवन कुमार बांदिल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बबीता होरा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, गजराज सिंह, प्रभारी जेलर, श्योपुर व अन्य जेल स्टॉफ उपस्थित रहें।