नवनीत राणा की जाति पर सवाल-सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

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नाम-संपादक मर्सी सरकार…..स्थान-नई दिल्ली…….नवनीत राणा की जाति पर सवाल-सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित———-सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 फरवरी) को लोकसभा की अमरावती सीट से सांसद नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र से जुड़े केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। नवनीत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह सिख-चमार जाति से थीं। हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।

केस जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच में था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

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