SHEYOPUR-ठगी पीड़ितों को दिलाया जाए तीन गुना भुगतान
SHEYOPUR- श्योपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी करते
SHEYOPUR- हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा
स्क्रीट
स्थान- श्योपुर
दिनांक- 04.09.2024
नवी अहमद कुर्रैशी
स्लग- ठगी पीड़ितों को दिलाया जाए तीन गुना भुगतान
एंकर…
SHEYOPUR में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष बीरमदेव बिसारिया ने बताया कि, “केंद्र सरकार ने लगभग पांच साल पहले बड्स एक्ट 2019 कानून बनाया था, लेकिन अब तक किसी भी निवेशक का पैसा वापस नहीं किया गया है।”उन्होंने कहा, “भुगतान न होने के कारण कई एजेंट और निवेशक मानसिक तनाव में हैं। दुखद यह है कि कई लोगों ने पैसे की वापसी न होने के कारण आत्महत्या भी कर ली है। पीड़ितों ने अपनी मांग को लेकर भुगतान करो या सत्ता छोड़ों के नारों के साथ कलक्ट्रेट घेराव किया। संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 (बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। प्रत्येक जिले में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने के लिए भुगतान पटल की स्थापना हुई थी। नोडल अधिकारी तय कर डूबे धन को वापस दिलाने का विश्वास दिलाया गया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इसे प्रभावी नहीं किया गया।
बाइट- 01 बीरमदेव बिसारिया, जिलाध्यक्ष
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