महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है,

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special report

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महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है,

क्योंकि संसद में 16 अप्रैल से इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू होने जा रही है।

जानकारी के मुताबिक बजट सत्र के तहत यह विशेष 3 दिन का सेशन बुलाया गया है,

जिसमें महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के प्रस्ताव पर विस्तार से बहस होगी

। सूत्रों के अनुसार इस चर्चा के साथ ही लोकसभा की सीटों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव भी सामने आ सकता है, जिसके तहत मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 तक किया जा सकता है। यह कदम जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को संतुलित करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा और सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव मिलकर एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव साबित हो सकता है।

बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि नीति निर्माण में उनकी भूमिका मजबूत हो सके। फिलहाल संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है, और लंबे समय से इस विषय पर बहस चलती रही है। अब जब इसे लेकर संसद में चर्चा तय हो गई है, तो राजनीतिक दलों के बीच सहमति और असहमति दोनों ही देखने को मिल सकती हैं। कुछ दल इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ दल सीटों के पुनर्गठन और आरक्षण के तरीके को लेकर सवाल भी उठा सकते हैं।

लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो देश के संसदीय ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। इससे न केवल सांसदों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा भी नए सिरे से तय करना होगा। जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होने की संभावना है, जिससे कुछ राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है, जबकि कुछ राज्यों की हिस्सेदारी में बदलाव आ सकता है। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।

इस 3 दिन के विशेष सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। सरकार जहां इसे सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम बताएगी, वहीं विपक्ष इस पर विस्तृत चर्चा, स्पष्टता और कुछ मामलों में संशोधन की मांग कर सकता है। खासतौर पर महिला आरक्षण लागू करने के तरीके, उसकी समयसीमा और सीटों के पुनर्गठन को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

देश की जनता की नजरें अब इस सत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां लिए जाने वाले फैसले आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव से भी जुड़ा हुआ है, जो महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने का रास्ता खोल सकता है। वहीं, लोकसभा सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और व्यापक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अब देखना यह होगा कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाला यह 3 दिन का सत्र किन निष्कर्षों तक पहुंचता है, और क्या देश को महिला आरक्षण और संसदीय ढांचे में बदलाव के रूप में कोई ऐतिहासिक फैसला देखने को मिलता है या नहीं।

महिला आरक्षण बिल कानून नहीं बना: महिला आरक्षण कानून 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। लोकसभा में यह बिल लगभग सर्वसम्मति से और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था। हालांकि, यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसकी लागू होने की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय करेगी और जरूरत पड़ने पर संसद इसमें संशोधन कर सकती है।

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