पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव-बालकृष्ण का माफीनामा खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-स्पेक्ट्रम का बिना नीलामी आवंटन नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-स्पेक्ट्रम का बिना नीलामी आवंटन नहीं

नाम-संपादक मर्सी सरकार…..स्थान-नई दिल्ली…पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव-बालकृष्ण का माफीनामा खारिज———-सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है। कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ। बार-बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आए, उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

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